ऑड-इवन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में डाली गई जनहित याचिका, उठाया मौलिक अधिकारों का सवाल
प्रदूषण से लड़ने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा 4 से 15 नवंबर तक चलाए जा रहे ऑड-इवन योजना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज एक जनहित याचिका डाली गई है। इसमें इस योजना को नागरिकों के मौलिक अधिकारों से भी जोड़ दिया गया है।
याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में ऑड-इवन योजना को 'वाहनों का अवैध वर्गीकरण' करार दिया है। साथ ही याचिका में ये भी कहा गया है कि यह योजना लोगों के चुने हुए पेशे को आगे बढ़ाने के मौलिक अधिकारों में बाधा उत्पन्न करती है।